प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : किसानों को मिलेगा ₹2 लाख का फ़सल बीमा, जानिए आवेदन प्रक्रिया

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2024 – आज के समय में मार्केट में बिकने वाले लगभग सभी फूड प्रॉडक्ट और हमारे घरों में बनने वाले पकवान, स्वादिष्ट भोजन एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाने के उपयुक्त सामग्री, धान, अनाज किसानों द्वारा उगाए जाते हैं।

भारतीय किसान फसलों की पैदावार के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कृषि भूमि की जुताई से लेकर फ़सल तैयार होने तक कई चुनौतियों का सामना करते हैं लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी अक्सर बहुत से किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती हैं और उन्हें भारी नुक़सान उठाना पड़ता है।

ऐसे किसानों के नुकसान को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जारी की गई है, जिससे किसानों को नष्ट हुई फसल के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। आइए इस योजना से जुड़े सभी तथ्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं –

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों का कल्याण

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यरत है जिसमें किसानों की फसलों में प्राकृतिक आपदाओं, कीट/पतंगें  के कारण हुए नुकसान से फसल को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हुई जिसके अंतर्गत किसानों को क्षतिग्रस्त फ़सल के लिए बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।

फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों को फ़सल के प्रकार के अनुसार लगभग 5 फीसदी तक प्रीमियम देना होगा बाकी 98.5 से 95 फीसदी तक प्रीमियम का भुगतान सरकार करती है।

पीएम सफ़ल बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले अद्भुत लाभ

  • इस योजना के तहत फसलों को सूखा, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात, जल भराव, बिजली गिरने से आग लगने और बिमारियों जैसे अन्य अपरिहार्य जोखिमों के कारण हुए नुकसान की स्थिति में सुरक्षा प्रदान की जाती है।
  • यदि किसान अपनी फसल का बीमा करता है तो उपरोक्त कारण द्वारा फ़सल में हुए नुकसान पर उसे सरकार बीमा कंपनी द्वारा फ़सल बीमा योजना के तहत अधिकतम ₹2 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा।
  • किसानों को उनकी खरीफ फसल के लिए केवल 2% और रबी फसल के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम देना होगा।
  • वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम केवल 5% होगा बाकी प्रीमियम सरकार द्वारा किया जाएगा।
  • यदि आप अपनी फ़सल बीमा हेतु प्रीमियम जानना चाहते हैं इसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर insurance premium calculator की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसके माध्यम से किसान अपना फ़सल बीमा योजना के तहत प्रीमियम पता लगा सकते हैं।
  • महाराष्ट्र, उड़ीसा, मेघालय, पुद्दुचेरी राज्यों के किसानों को भारत सरकार मात्र ₹1 रूपए में फसल बीमा उपलब्ध कराएगी।
  • इस योजना के लाभ द्वारा किसान की लागत की भरपाई होगी और किसानों की आत्महत्या दर भी कम होगी।
  • यह ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ सभी राज्यों के अनुसार अलग-अलग भी हो सकते हैं|
योजना का नामप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
जारीकर्ता विभागमिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 
आरंभ तिथि18 फ़रवरी, 2016
लाभार्थीभारतीय किसान
उद्देश्यभारतीय किसानों को क्षति ग्रस्त फसल पर बीमा प्रदान कराना और खेती के लिए सशक्त बनाना
लाभ₹2,00,000 रुपए तक का फ़सल बीमा कवरेज
अधिकारिक वेबसाइटpmfby.gov.in
हेल्पलाइन नंबर18001801551
शिकायत नंबर01123381092

पीएम फ़सल बीमा योजना में किन फसलों के लिए बीमा किया जाएगा?

विवरणखरीफरबीजायद (योजना में नहीं)
फसल अवधिजून-जुलाई में बुवाई और अक्टूबर-नवम्बर माह में कटाईअक्टूबर-नवम्बर में बुवाई और मार्च-अप्रैल में कटाईमार्च-अप्रैल में बुवाई और जून-जुलाई में कटाई
फसलेंधान (चावल), मक्का, ज्वार, बाजरा, उडद, तुअर, कुल्थी, मूँग, मूँगफली, गन्ना, सोयाबीन, जूट, सन, कपास आदि फसलेंगेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों आदि फसलेंतरबूज, खीरा,खरबूजा ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी आदि फसलें
बीमा प्रीमियम2%1.5%5% (वाणिज्यिक और बागवानी फसल हेतु)

पीएम फ़सल बीमा योजना में आवेदन हेतु पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज

PMFBY आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • फसल बुवाई की तारीख
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • कृषि भूमि संबंधी दस्तावेज़ (खसरा,खतौनी)
  • ऐड्रेस प्रूफ (निवास प्रमाण, वोटर आईडी कार्ड)

PMFBY पात्रता मापदंड

  • प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के लिए भारतीय किसान पात्र हैं।
  • इस योजना में केवल वहीं किसान पात्र होंगे जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि है या वह किसान जो किरायेदार के रूप में ज़मीन लेकर कृषि करते हैं।
  • आवेदक मध्यम वर्ग के परिवार से संबंध रखता हो या गरीबी रेखा से नीचे हो।
  • इसके अलावा आपके पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।

प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑनलाइन पोर्टल ओपन करें – pmfby.gov.in
  • योजना के ऑनलाइन पोर्टल के होम पेज पर Farmer Corner के विकल्प पर क्लिक करें और इसके बाद Guest Farmer के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा जहां आपको “फार्मर डिटेल्स” और “रेसिडेंटल डिटेल्स” के ऑप्शन में अपनी पर्सनल, आवासीय जानकारी दर्ज करें, “फार्मर आईडी” में अपनी आधार संख्या (UID) और “अकाउंट डिटेल्स” में अपने बैंक खाते सहित अन्य जानकारी दर्ज करते हुए आगे बढ़ें।
  • सभी जानकारी अच्छी दर्ज करने के पश्चात् “सबमिट एंड कंटिन्यू” के बटन पर क्लिक करें।  
  • इसके बाद अपनी फ़सल और कृषि भूमि संबंधी आवश्यक जानकारी दर्ज करें, मांगे गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • अब Preview के विकल्प करके अपनी जानकारी की जांच करके Submit के विकल्प करें और फसल बीमा योजना में आवेदन हेतु पहला प्रीमियम ऑनलाइन जमा कराना होगा।
  • इसके बाद आपको एप्लीकेशन रिसिप्ट प्राप्त होगी इसे डाउनलोड/प्रिंट करके सुरक्षित रखें।

फसल को क्षति होने पर किसान बीमा कैसे क्लेम करें?

यदि किसी स्थिति में किसान की फ़सल को क्षति पहुंचती है, ऐसे में किसान को फ़सल को क्षति पहुंचने के 72 घंटे में बीमा कंपनी को सूचना देना होगा, इसके लिए आप Crop Insurance App या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम बीमा क्लेम की रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

इसके बाद बीमा कंपनी के अधिकारी आकर आपके खेत का निरीक्षण करेंगे, फ़सल के निरीक्षण के बाद बीमा राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इस प्रक्रिया में लगभग 15 दिन या इससे अधिक समय लग सकता है।

PM Fasal Bima Yojana Check Status

प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के अंतर्गत अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको PMFBY के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर Application Status के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अपना रिसिप्ट नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करके Check Status के बटन पर क्लिक करें। इस तरह आप आसानी से अपनी एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

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अंतिम शब्द

यदि आप एक किसान हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करके अपनी फ़सल को सुरक्षित कर सकते हैं और आकस्मिक प्राकृतिक आपदा अन्य स्थिति हुए फसल के नुकसान पर बीमा कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेकर ऐसे किसानों को बहुत लाभ होगा जो कृषि करने के बैंक ऋण लेते हैं।

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