PM Shram Yogi Mendham Yojana 2024 – भारत सरकार निरंतर देश के नागरिकों के लिए महत्त्वाकांक्षी योजनाएं लागू करती रहती है ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधा का लाभ मिले और देश भी उन्नति की ओर अग्रसर हो। भारत के अंदर बड़ी संख्या में लोग मेहनत और मजदूरी करके अपने परिवार को चलाते हैं और एक निश्चित समय के बाद श्रमिक मेहनत मजदूरी नहीं कर पाते, अन्य कठिन परिस्थितियों के कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है।
इसलिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के हित में भारत सरकार ने कल्याणकारी योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम “प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना” है, इस योजना के तहत श्रमिक परिवारों को सरकार पेंशन प्रदान करेगी। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी सारी सच्चाई, आसान शब्दों में –
Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojana क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक बीमा आधारित सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के श्रमिकों के लिए सरकार 60 वर्ष के बाद 3000 रूपए की पेंशन प्रदान करेगी जिससे उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता मिलेगी। आइए इस प्रक्रिया को समझते हैं –
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना कार्य प्रक्रिया
इस योजना में आवेदक व्यक्ति को पहले अपनी उम्र के अनुसार एक निश्चित राशि (प्रीमियम) का योगदान करना होता है, यह 18 वर्ष के व्यक्ति के लिए 55 रूपए और 40 वर्ष के व्यक्ति के लिए 200 रुपए है। यह प्रीमियम आवेदक व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु तक देना होता है, आवेदन करते समय पहली बार ऑनलाइन पेमेंट और बाकी आपके बैंक अकाउंट में से प्रति माह जाती रहेगी।
जब वह 60 वर्ष की आयु को पहुंचता है तो उसे प्रतिमाह 3 हज़ार रुपए की पेंशन सरकार द्वारा सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्राप्त होती रहती है। यदि किसी कारणवश पेंशन धारक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी/पति को पेंशन की 50% धनराशि प्रदान की जाती है।
अगर किसी कारण 60 वर्ष से पहले आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उसकी पत्नी/पति पूरी धनराशि ब्याज के साथ वापस प्राप्त कर सकती/सकता हैं या इसे जारी रख सकती/सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप सरकारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।
योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) |
जारीकर्ता | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
आरंभ तिथि | फरवरी 2019 |
लाभार्थी | असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले 18 से 40 वर्ष के श्रमिक |
उद्देश्य | मजदूर एवं श्रमिक वर्ग को पेंशन प्रदान करना |
लाभ | 3000 रूपये प्रतिमाह की पेंशन, वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद |
अधिकारिक वेबसाइट | maandhan.in, labour.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | 1800 267 6888 |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पात्रता एवं विशेषताएं
पात्रता
- आवेदक व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदक व्यक्ति के पास स्वयं का श्रमिक कार्ड (लेबर कार्ड) होना चाहिए।
- व्यक्ति की मासिक आय 15000/- रुपये तक या इससे कम होनी चाहिए।
- सभी असंगठित श्रमिक (अनर्गनाइज्ड वर्कर) आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- NPY, ESIC, EPFO जैसे योजनाओं का लाभ लेने वाले व्यक्ति पात्र नहीं हैं।
विशेषताएँ
- 3000/- रुपये प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन।
- स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना।
- भारत सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान।
- 45 लाख से अधिक श्रमिकों को योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत हैं।
- आवेदक को 60 वर्ष तक अपनी आयु के अनुसार मासिक अंशदान देना होगा।
- आपके प्रतिमाह अंशदान के साथ केंद्र सरकार भी अंशदान करती है अर्थात् 50% अंशदान आप करते हैं और 50% केन्द्र सरकार की ओर से किया जाता है।
- 60 वर्ष के पश्चात् आवेदक नियमित 3 हज़ार प्रतिमाह (36 हज़ार प्रतिवर्ष) की पेंशन प्राप्त करेगा।
आयु | आवेदक का मासिक अंशदान (रुपए में) | केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान (रुपए में) | कुल मासिक अंशदान (रुपए में) |
---|---|---|---|
18 | 55 | 55 | 110 |
19 | 58 | 58 | 116 |
20 | 61 | 61 | 122 |
21 | 64 | 64 | 128 |
22 | 68 | 68 | 136 |
23 | 72 | 72 | 144 |
24 | 76 | 76 | 152 |
25 | 80 | 80 | 160 |
26 | 85 | 85 | 170 |
27 | 90 | 90 | 180 |
28 | 95 | 95 | 190 |
29 | 100 | 100 | 200 |
30 | 105 | 105 | 210 |
31 | 110 | 110 | 220 |
32 | 120 | 120 | 240 |
33 | 130 | 130 | 260 |
34 | 140 | 140 | 280 |
35 | 150 | 150 | 300 |
36 | 160 | 160 | 320 |
37 | 170 | 170 | 340 |
38 | 180 | 180 | 360 |
39 | 190 | 190 | 380 |
40 | 200 | 200 | 400 |
40 से 60 वर्ष तक अंशदान | 48,000 | 48,000 | 96,000 |
60 वर्ष तक कुल अंशदान = | ₹78,708 | ₹78,708 | ₹1,57,416 |
पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन हेतु दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- ई-श्रम कार्ड
- बैंक अकाउंट
- एड्रेस प्रूफ
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- फ़ोन नंबर
पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के ऑफिशियल पोर्टल maandhan.in पर जाएं।
- अब “Service” के सेक्शन में New Enrollment पर क्लिक करें और Self Enrollment द्वारा अपने मोबाइल नम्बर दर्ज करके OTP वेरिफाई करें।
- अब आपके सामने श्रमयोगी मानधन का डैशबोर्ड ओपन होगा, यहां Enrollment के सेक्शन में जाएं और “प्रधानमंत्री श्रम योग ईमानदारी योजना” के विकल्प पर क्लिक करें।
- Subscriber Enrollment फॉर्म में अपनी आवश्यक जानकारी दर्ज करें जैसे – पूरा नाम, आधार नंबर, जन्म तिथि, राज्य, जिला, पिन कोड, जाति, कार्य, E-Shram UAN आदि।
- आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “टर्म एंड कंडीशन” को एग्री करके “Submit” के विकल्प पर क्लिक करना है, इसके बाद FMR, OTP या IRIS डिवाइस द्वारा Bio Authenticate का उपयोग करके वेरिफाई करें।
- इसके बाद आपको Account Details के सेक्शन में अपनी बैंक डिटेल्स दर्ज करनी होगी और Nominee Details में आपको पति/पत्नी की जानकारी दर्ज करनी होगी जो आपके बाद इसका लाभ ले सकें।
- अब आपके सामने आयु के अनुसार प्रतिमाह का अंशदान (कंट्रीब्यूशन) आ जाएगा, टर्म एंड कंडीशन को स्वीकार करके Submit & Proceed के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपकी एप्लीकेशन सफलता के साथ सबमिट हो जाएगी लेकिन अभी कुछ कार्य बाकी है इसलिए नीचे Print Mandate Form के बटन पर क्लिक करें, इससे एक फॉर्म डाउनलोड होगा जिसे प्रिंट करके, हस्ताक्षर करके आपको यहां अपलोड करना होगा।
- फॉर्म अपलोड करने के पश्चात् आपको अपनी आयु के अनुसार पहला अंशदान (कंट्रीब्यूशन) ऑनलाइन ही जमा कराना होगा, यह पेमेंट आप किसी UPI, नेटबैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
- इस तरह आप पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित जानकारी कम है या नहीं है, ऐसे में आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कार्ड कैसे डाउनलोड करें
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इसके डैशबोर्ड पर जाना होगा, यहां आपको Complete कैटेगरी में जाकर Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan योजना को सिलेक्ट करना होगा।
इसके बाद आपको Proceed के बटन पर क्लिक करना होगा और आपके सामने दो विकल्प आ जाएंगे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना कार्ड डाउनलोड करने का और प्रिंट करने करने का, डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक आप अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
PM Shram Yogi Maandhan Yojana Self Exit – यदि आप इस योजना के अंतर्गत आपके बैंक अकाउंट से होने वाले डेबिट अमाउंट को बंद करना चाहते हैं या इस योजना से बंद करना चाहते हैं। आप इसे बंद कर सकते हैं, इसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर Self Exit के विकल्प पर क्लिक करना होगा और इसके कुछ डीटेल्स दर्ज करके और बंद करने का कारण बताकर आप इसे बंद कर सकते हैं और ब्याज सहित अपना पैसा वापस ले सकते हैं।
यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है और Nominee इस योजना को बंद करना चाहता है तो इसके लिए वह Death Case Exit के विकल्प पर क्लिक करके आवश्यक जानकारी दर्ज करके अपना पैसा सूद समेत वापस ले सकते हैं।
क्या बिना E-Shram कार्ड के आवेदन कर सकते हैं?
यदि किसी व्यक्ति के पास E-Shram कार्ड नहीं है ऐसे में वह पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। ई-श्रम कार्ड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है आप स्वयं ऑफिशियल पोर्टल https://eshram.gov.in के माध्यम ऑनलाइन ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा किसी जन सेवा केन्द्र (सीएससी सेंटर) जाकर ई-श्रम कार्ड बनवा सकते हैं।
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जरूरी शब्द
यदि आपकी आयु अभी 18 से 40 वर्ष के बीच है तो इस योजना में आवेदन करके आप 60 वर्ष के पश्चात् नियमित 3 हज़ार प्रति माह की पेंशन या 36 हज़ार प्रति वर्ष की पेंशन का लाभ ले सकते हैं।
यदि आप 18 वर्ष की आयु से इसमें आवेदन करते हैं तो 60 वर्ष तक आपको कुल 78,708 रुपए का अंशदान करना होगा जो आपको 60 वर्ष के पश्चात् 3 हज़ार प्रति माह की पेंशन द्वारा लगभग दो साल तीन माह के भीतर पूरा वापस मिल जाएगा।